21 दिन बाद हटा GRAP 3 और GRAP 4, कंस्ट्रक्शन से हटा बैन
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक्यूआई 350 अंक को पार कर गया,तो चरण तीन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। एक्यूआई 400 को पार कर गया तो चरण-चार प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले चार दिन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक्यूआई का स्तर 300 से अधिक नहीं हुआ है।
Gurugram News Network – दिल्ली-एनसीआर की प्रदूषित हवा पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नंवबर माह में GRAP-4 लागू करते हुए प्रमुख रूप से निर्माण और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई थी। अब हवा साफ होने पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए GRAP-4 की पांबदियों को हटाते हुए छूट दी गई है। ग्रेप-4 में छूट मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल प्रदूषण की वजह से बहुत सारे कामों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक्यूआई 350 अंक को पार कर गया,तो चरण तीन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। एक्यूआई 400 को पार कर गया तो चरण-चार प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले चार दिन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक्यूआई का स्तर 300 से अधिक नहीं हुआ है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश अनुसार पहले और दूसरे चरण की पाबंदी लागू रहेगी। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(ग्रैप) के चरण-I और II के अंतर्गत कार्रवाई को तेज करने के निर्देश भी दिए गए है,ताकि हवा को जहरीली होने से रोका जा सके।
बता दे कि पिछले कई महीने से खतरनाक स्तर पर चल रही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा सुधरने लगी है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू किए गए ग्रैप 4 के कुछ प्रतिबंधों में छूट की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से कहा कि वह ग्रैप 2 से नीचे प्रतिबंधों में ढील न दे। ग्रैप 3 में कुछ उपायों को जोड़ने पर भी विचार करें।
18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे।